Mar 19, 2023, 20:28 IST

MP: किसानों के लिए जरुरी खबर, चना-सरसों और मसूर का उपार्जन 25 मार्च से, ये रहेंगे नियम

MP: किसानों के लिए जरुरी खबर, चना-सरसों और मसूर का उपार्जन 25 मार्च से, ये रहेंगे नियम

MP Farmers News : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। चना, सरसों और मसूर फसल की खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब तीनों फसलों का उपार्जन 25 मार्च से शुरू होगा। केन्द्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम में रबी फसलों के उपार्जन के लिये आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।इस साल चने का समर्थन मूल्य 5335, सरसों का 5450, मसूर का 6000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

एमपी कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि 25 मार्च से चना, मसूर तथा राई-सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन 25 मार्च से प्रारंभ होने जा रहा है। उपार्जन 31 मई 2023 तक किया जाएगा। रबी सीजन 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24) में 25 मार्च से उपार्जन करने के लिये नीति जारी कर दी गई है। उपार्जन प्रक्रिया में कृ‍षक के पास अपनी उपज के विक्रय के लिये दिनांक एवं खरीदी केन्द्र स्थल के चयन का विकल्प रहेगा। स्लाट बुकिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जो गेहूँ एवं धान खरीदी के समान ही होगी। उन्होंने किसानों से सुविधा का लाभ लेने की अपील की है।

समर्थन मूल्य पर मसूर का उपार्जन 37 जिलों राजगढ़, सतना, डिण्डोरी, विदिशा, सागर, रीवा, नरसिंहपुर, दतिया, रायसेन, पन्ना, दमोह, मण्डला, जबलपुर, शाजापुर, अनूपपुर, सिवनी, अशोकनगर, कटनी, मंदसौर, आगर, सीधी, सिंगरौली, सीहोर, छतरपुर, उमरिया, शिवपुरी, शहडोल, होशंगाबाद, भिण्ड, उज्जैन, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, रतलाम, बैतूल, नीमच, हरदा और धार में किया जायेगा।

समर्थन मूल्य पर सरसों का उपार्जन प्रदेश के 39 जिलों भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुरकलां, ग्वालियर, बालाघाट, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच, डिण्डोरी, मण्डला, दतिया, रीवा, सिंगरौली, आगर, गुना, पन्ना, रतलाम, सतना, अशोकनगर, शहडोल, विदिशा, राजगढ़, सिवनी, अनूपपुर, सीधी, जबलपुर, शाजापुर, कटनी, उज्जैन, उमरिया, रायसेन, सागर, होशंगाबाद, दमोह, छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा में होगा।

  1. किसान भाई एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर, कॉमन सर्विस सेंटर पर, निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर और लोकसेवा केंद्र पर निर्धारित शुल्क देकर पंजीयन करा सकते हैं।
  2. किसानों को अनिवार्य रुप से समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर की जानकारी उपलब्ध करवाना होगा।
  3. किसानों पंजीयन करवाते समय कृषक का नाम, समग्र आईडी नम्बर, ऋण पुस्तिका, आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, बैंक का आईएफएससी कोड, मोबाइल नम्बर की सही जानकारी दें ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
  4. वनाधिकार पट्टाधारी एवं सिकमी किसानों के पास पंजीयन के लिए वनपट्टा तथा सिकमी अनुबंध की प्रति होनी चाहिए।