Mathura: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद के पास नई बस्ती में रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वालों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगा रहे याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने बुलडोजर कार्रवाई पर पिछले हफ्ते लगाई रोक हटाते हुए सुनवाई भी बंद कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण की कार्रवाई पर लगी रोक हटाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मुआवजे और पुनर्वास संबंधी मांगें निचली अदालत में पेंडिंग मुकदमें की सुनवाई के दौरान बात रखें.
कोर्ट ने मथुरा जिला अदालत को निर्देश दिया कि वो हमारे आदेश से बेअसर रहते हुए मेरिट के आधार पर सुनवाई करे. यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि वो मथुरा वृंदावन रेल की मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज में परिवर्तन करने के सिलसिले में आए अतिक्रमण साफ कर चुका है. इसलिए इस याचिका पर सुनवाई बंद कर देनी चाहिए.
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. उसके दो दिन बाद शुक्रवार कोर्ट ने रोक की अवधि बढ़ाने से मना कर दिया था. सरकार ने कोर्ट को बताया कि ये रेल की आमान परिवर्तन की योजना में बाधा है. अस्सी फीसदी अतिक्रमण हटा दिया गया है. इसके बाद कोर्ट ने रोक की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया था. कोर्ट ने सुनवाई ही बंद कर दी है.