Nov 11, 2022, 15:30 IST

Lakhimpur Kheri Incident: अजय मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष की जमानत पर अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई, CJI के पास भेजा गया मामला

Lakhimpur Kheri Incident: अजय मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष की जमानत पर अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई, CJI के पास भेजा गया मामला

यूपी के लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले को CJI के पास भेज दिया है.

अब सीजेआई इस याचिका पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे.

पीठ ने कहा कि न्यायिक अनुशासन ये ही कहता है कि मामले को वो ही बेंच सुने, जिसने पहले सुनवाई की थी. दरअसल बेंच को बताया गया कि पहले तत्कालीन CJI एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की थी. बेंच ने कहा कि मामले को जस्टिस सूर्यकांत के पास जाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला

लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे. किसानों की तैयारी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा टेनी का विरोध करने की थी. किसान शांतिपूर्वक सड़क से जा रहे थे कि पीछे से आई तेज रफ्तार थार किसानों को कुचलते हुए थोड़ा आगे जाकर पलट गई.

लखीमपुर हिंसा कांड में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा

उसके बाद हिंसा हुई थी. इस हिंसा में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष इस मामले में मुख्य आरोपी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के मुताबिक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जा सकती.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि वह राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह गवाहों को प्रभावित करेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था.