Aug 1, 2023, 15:01 IST

मणिपुर वीडियो मामले पर SC आज करेगा सुनवाई, सीबीआई को 2 बजे तक पीड़ितों के बयान ना दर्ज करने का दिया आदेश

मणिपुर वीडियो मामले पर SC आज करेगा सुनवाई, सीबीआई को 2 बजे तक पीड़ितों के बयान ना दर्ज करने का दिया आदेश

Manipur viral video case: मणिपुर 3 महीने से हिंसा की आग में धधक रहा है। इस हिंसा के बीच पिछले दिनों मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्‍त्र करके परेड करवाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था।

इस वीडियो पर देश की सर्वोच्‍च न्‍यायालय मंगलवार दो बजे सुनवाई करने वाली है। वहीं इस मामले में आज दोपहर 2 बजे तक सुनवाई होने तक सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो में नजर आई 2 महिलाओं के बयान दर्ज करवाने पर रोक लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा है कि वह दोपहर 2 बजे याचिका पर सुनवाई होने तक मणिपुर वीडियो पीड़ितों के बयान दर्ज न करे, जिन्हें मई माह में मणिपुर में नग्न घुमाया गया था, जब तक कि अदालत आज दोपहर 2 बजे इस मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर लेती।

ये आदेश सीबीआई को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में नग्न परेड के वीडियो के मुद्दे पर दोपहर 2 बजे याचिकाओं पर सुनवाई होनी है इसलिए इस वीडियो में नजर आई दिख रही उन महिलाओं के बयान को आज दर्ज ना करें।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिलाओं की ओर से पेश वकील निजाम पाशा की दलीलों के मद्देनजर ये आदेश दिया है। सीबीआई ने उन्हें दिन के दौरान उसके सामने आकर गवाही देने के लिए कहा है।

केंद्र और मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। न्‍याय धीशों की पीठ जिसमें न्‍यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे उन्‍होंने कहा केवल सीबीआई अधिकारियों से इंतजार करने को कहा गया है, क्‍योंकि हम 2 बजे इस केस में सुनवाई करने जा रहे हैं।

देश की सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने के वीडियो को 'भयानक' बताया। आरोप है कि पुलिस ने उन महिलाओं को दंगाई भीड़ को सौंप दिया था। एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में सवाल पूछे गए और जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति या एक एसआईटी गठित करने पर भी विचार हो रहा है।