New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार को अंतरिम जमानत दी है. रोहिणी कोर्ट ने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए पहलवान सुशील कुमार को 4 दिन की अंतरिम जमानत दी है. बता दें कि अदालत ने मानवीय आधार पर अंतिम जमानत देने का फैसला लिया है. कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार को 1 लाख रुपये की राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलके पर अंतरिम जमानत दिया है. मालूम हो कि ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार 2 जून 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं.
कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी के पिता का निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, मानवीय आधार पर आरोपी को 6 मार्च से 9 मार्च तक केवल व्यक्तिगत मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा.