पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने विद्यार्थियों का पक्ष रखते हुए छह फरवरी शुरू होने वाली परीक्षाओं का हवाला देते हुए शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि 13 अक्तूबर, 2022 के शीर्ष न्यायालय के खंडित फैसले के बाद बहुत सी छात्राएं निजी कालेजों में चली गईं, लेकिन परीक्षाएं केवल सरकारी कालेजों में आयोजित की जा सकती हैं। ऐसे में उन्हें छह फरवरी से हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में अंतरिम आदेश के लिए शीघ्र सुनवाई की जा सकती है। पीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह तीन न्यायाधीशों का मामला है। हम इसे करेंगे। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को रजिस्ट्रार के समक्ष इस मामले का उल्लेख करने का निर्देश दिया।