Oct 19, 2022, 08:01 IST

केंद्र ने दी थी बिलकिस बानो के दोषियों को माफी की मंजूरी, गुजरात सरकार ने SC में दाखिल किया जवाब

केंद्र ने दी थी बिलकिस बानो के दोषियों को माफी की मंजूरी, गुजरात सरकार ने SC में दाखिल किया जवाब
नई दिल्ली: बिलकिस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने का काम किया गया था। इस क्षमादान को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता कुछ नहीं, बल्कि दूसरों के काम में अड़ंगा डालने वाले हैं और इनका इस मामले से कुछ लेना-देना नहीं है। गुजरात सरकार की ओर से आगे कहा गया कि क्योंकि इस मामले में जांच सीबीआई ने की थी, तो उसने केंद्र से दोषियों को माफी देने की मंजूरी देने के लिए उचित आदेश ले लिए थे। दोषियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उन्हें रिहा करने का फैसला किया गया था। दोषी 14 साल की सजा पूरी कर चुके थे। यहां चर्चा कर दें कि गुजरात सरकार की ओर से माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता सुभासिनी अली, स्वतंत्र पत्रकार रेवती लाउल और लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूप रेखा वर्मा की जनहित याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया गया है। हालांकि गुजरात सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया।


सुनवाई कर रही बैंच ने कहा है कि यह जवाब बड़ा भारीभरकम है और इसमें तथ्यों की कमी है। कोर्ट ने कहा कि इस हलफनामे में अदालती फैसलों को भर दिया गया, लेकिन तथ्य छोड़ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए 29 नवंबर तक का वक्त दिया है। बता दें कि साल 2002 में तीन मार्च को जब बिलकिस बानो केवल 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थी, तब उसके साथ गैंगरेप किया गया और परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस मामले में बांबे की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद बांबे हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। पिछले 14 साल से ये दोषी गोधरा उपजेल में बंद थे।