MP News: राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को, 25 हजार से ज्यादा मामले निपटाने का लक्ष्य

 

Indore News। वर्ष 2023 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए इंदौर जिला न्यायालय में 66 खंडपीठ बनाई गई हैं। इनके माध्यम से 25 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण करने का लक्ष्य है।

हालांकि, इनमें प्रीलिटिगेशन के मामले भी शामिल हैं, जिसकी संख्या करीब 40 प्रतिशत है। इसके पहले फरवरी में आयोजित वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत को अपेक्षानुसार सफलता नहीं मिल सकी थी। उम्मीद जताई जा रही है कि 13 मई को आयोजित दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में लक्ष्य हासिल हो जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, तहसील स्तर पर तहसील न्यायालय, डा. आंबेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर और हातोद में आयोजित होगी। इसमें विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण राजीनामे के लिए रखे जाएंगे। राजीनामा योग्य आपराधिक 3264, सिविल 2881, मोटर दुर्घटना क्लेम 3161, विद्युत संबंधी 2051, चेक अनादरण के 11960, बैंक रिकवरी के 203, जलकर के 65, भू-अर्जन के 16, वैवाहिक संबंधी 765, अन्य 1056 प्रकरणों को राजीनामे के लिए रखा गया है। इसके अलावा बैंक रिकवरी के 33994, विद्युत संबंधी 500 व अन्य 5392 प्री-लिटिगेशन प्रकरण भी राजीनामे के लिए रखे गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला न्यायलय में 43, जनोपयोगी लोक अदालत की एक, श्रम न्यायालय की एक, कुटुम्ब न्यायालय में पांच, तहसील डा. अंबेडकर नगर में नौ, देपालपुर में चार, और सांवेर में तीन इस तरह कुल 66 खंडपीठों का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के घरेलू, समस्त कृषि, पांच किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियम एवं शर्तों के अधीन प्रीलिटिगेशन एवं लीटिगेशन स्तर पर छूट दी जाएगी। नगर निगम द्वारा संपत्ति एवं जलकर के सरचार्ज में राहत दी जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निराकरण होने पर पक्षकार द्वारा भुगतान की गई कोर्ट फीस भी शासन द्वारा वापस कर दी जाती है। इसी प्रकार चेक बाउंस के मामलों में भी समझौता शुल्क में विवेकानुसार छूट दी जाएगी।