मप्र बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, तीन दिन मिलेगी ये खास सुविधा, जानिए कैसे मिलेगा लाभ?

 

MP Electricity News 2023 : मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं (MP Electricity Consumers) के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में 14, 14 और 16 अप्रैल को बिल भुगतान (MP Electricity bill) केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। इसकी जानकारी खुद कंपनी ने दी है। वही ऑनलाइन बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट भी मिलेगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र में 14 अप्रैल (डॉ. अम्बेडकर जयंती/वैशाखी), 15 अप्रैल (शनिवार) एवं 16 अप्रैल (रविवार) को बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के चारों शहर संभाग यथा पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के सभी जोनल कार्यालय और दानिश नगर, मिसरोद, मण्डीदीप में बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में POS मशीन से कैश के जरिए बिल भुगतान तथा ऑनलाइन माध्यम से भी बिल भुगतान कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में बिजली वितरण केन्द्र/बिल भुगतान केन्द्र अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके लिए सभी मैदानी महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।

ऑनलाइन भुगतान करें और पाएं छूट

  1. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर उनके कुल बकाया बिल पर 0.50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
  2. अधिकतम छूट के लिए कोई सीमा बंधन नहीं है। इसी प्रकार उच्चदाब उपभोक्ताओं को प्रति बिल कैशलेस भुगतान पर 100 रूपये से 1000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।
  3. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से बिजली का बिल ऑनलाइन भुगतान करने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं को MP Online, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, UPI, ECS, BBPS, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) Phone Pay, अमेजान पे, Google Pay, पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।
  1. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों में विद्युत का अनधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ बिजली कंपनी द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है।
  2. कंपनी द्वारा सीधे लाइन से बिजली चोरी तथा अवैध और अनधिकृत विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-126, 135 एवं 138 के तहत प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं।
  3. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक मुरैना  पी.के. शर्मा ने बताया है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मुरैना ने मुरैना जिले में अवैधानिक रूप से विद्युत के उपयोग में अमानक स्तर के तथा सफेद तारों का बिजली लाइन के रूप में उपयोग करने से होने वाली घातक विद्युत दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया है।
  4. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अधीन मुरैना जिले की सीमा क्षेत्र में अमानक तारों को तत्काल प्रभाव से हटाने तथा प्रतिबंधित तारों का उपयोग करने वालों के खिलाफ IPC की धाराओं में कार्यवाही करने के आदेश जारी किये हैं।
  5. कलेक्टर ने कहा है कि बिजली चोरी एवं अवैध रूप से बिजली का उपयोग करना अपराध है और बिजली चोरी एवं अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
  6. कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे नियमानुसार वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें।
  7. अनधिकृत और अवैध तरीके से विद्युत का उपयोग न करें तथा अपने बकाया बिजली बिलों के साथ ही वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें।