Mudra Loan लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई गारंटी देने या गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है.

 

PMMY के अंतर्गत MUDRA को लाभार्थी सूक्ष्म इकाई / उद्यमी के विकास / विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाने के लिए ‘शिशु’, ‘किशोर’ और ‘तरुण’ नामक तीन उत्पाद बनाए हैं. इन योजनाओं की वित्तीय सीमा इस प्रकार है-

  • शिशु : 50,000/- तक के ऋणों को कवर करना
  • किशोर : 50,000/- से अधिक और 5 लाख तक के ऋण को कवर करना
  • तरुण : 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण को कवर करना

3 से 5 साल में भुगतान कर सकते

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है. जो व्यक्तियों, SME और MSME को लोन प्रदान करती है. मुद्रा लोन योजना (Mudra Loan Yojana) के तहत दी जाने वाली अधिकतम लोन राशि 10 लाख रु. है, जबकि न्यूनतम लोन राशि तय नहीं है. मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई गारंटी देने या गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है. इस लोन का भुगतान 3 साल से 5 साल तक कर सकते हैं.

PMMY का लाभ

मुद्रा लोन प्रमुख रूप से दुकानदारों, व्यापारियों, विक्रेताओं, और MSMEs को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा लिया जा सकता है. मुद्रा योजना भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजनाओं के अंतर्गत आती है. लोन की राशि का उपयोग टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट सर्विस के रूप में भी किया जा सकता है. सभी गैर-कृषि व्यवसाय, मतलब आय सृजन गतिविधियों में लगे छोटे व्यवसाय मुद्रा लोन का लाभ उठा सकता हैं. मुद्रा योजना का लाभ मुद्रा कार्ड के माध्यम से लिया जा सकता है.